जिला मजिस्ट्रेट ने 02 गुण्डों को किया जिला बदर एवं 01 शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त

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प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ में जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है ऐसे 02 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। उन्होने थाना अन्तू ग्राम दांदूपुर दौलत के राहुल कोरी पुत्र द्वारिका प्रसाद तथा ग्राम सेतापुर के राम प्रवेश सरोज पुत्र राम सजीवन को जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।

इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 01 व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया है। उन्होने थाना कोतवाली नगर सिविल लाइन के इन्द्र बहादुर सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह के शस्त्र रिवाल्वर/पिस्टल को निरस्त कर दिया है।

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