अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं या लॉकर किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लॉकर नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दरअसल 1 जनवरी 2023 को नए साल की शुरुआत के साथ ही रिजर्व बैंक लॉकर्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इस नियम के लागू होने के बाद बैंक लॉकर को लेकर ग्राहकों से मनमानी नहीं कर सकेंगे.
अगर लॉकर में रखे सामान को ज्यादा नुकसान होता है तो अब इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी. इसके अलावा अब ग्राहकों को 31 दिसंबर तक बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसके जरिए ग्राहकों को लॉकर नियमों में बदलाव की जानकारी बैंक को एसएमएस और अन्य माध्यमों से देनी होगी।
नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा
1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर धारकों को नए लॉकर समझौते के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए अनुबंध करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जैसे बैंक भी ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट के बारे में अलर्ट करने के लिए अलर्ट एसएमएस भेज रहे हैं। पीएनबी की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि ‘आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक नया लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है।’
बैंक देगा मुआवजा
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका भुगतान बैंक को करना होगा. यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि जिस परिसर में सुरक्षित जमा तिजोरी रखी जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं। यदि नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होगी।
इन स्थितियों में मुआवजा नहीं मिलेगा।
अगर भूकंप, बाढ़, बिजली, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।