अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 06 जनवरी से 16 जनवरी तक निःशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण

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प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 06.01.2023 से दिनांक 16.01.2023 तक खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 16.01.2023 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रोन्जेक्शन कर सकेंगे।

उन्होने बताया है कि जिन उचित दर विक्रेताओं को एन0एफ0एस0ए0 योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है, वह उचित दर विक्रेता दिनांक 06.01.2023 से वितरण प्रारम्भ करेगें। जिन उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाया है वह खाद्यान्न प्राप्त न होने की सूचना दुकान की नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगें और खाद्यान्न प्राप्त होने पर कार्डधारकों को सूचित करते हुए नियमानुसार निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। वितरण के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से सम्पर्क कर व टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर की जा सकती है। कार्डधारको से अपील की जाती है कि वह अपना धैर्य बनाये रखे व वितरण में यथोचित सहयोग प्रदान करें।

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