Alert! 15000 रुपए का कटेगा चालान और 2 साल की होगी जेल, अगर गाड़ी में किया यह काम

यातायात नियम तोड़ने को लेकर आपके लिए बड़ी खबर है। आपको इसके लिए 2 साल तक की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो यह खबर आपके लिए ही है।

नई दिल्ली: यातायात नियम तोड़ने को लेकर आपके लिए बड़ी खबर है। आपको इसके लिए 2 साल तक की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो यह खबर आपके लिए ही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए ऐसा ना करने की चेतावनी जारी की है।

ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी

नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

सड़क सुरक्षा नियम 2020

नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
सड़क सुरक्षा नियम के तहत अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।
New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो, ट्रैफिक जम्प करने वालों को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को, खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा।

नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

  1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.
  2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.
  3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.
  4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के

इस खबर पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट करें।
Report

Recent Posts

प्रधान का बेटा बना लुटेरा

प्रतापगढ कल आसपुर देवसरा इलाके में हुई लूट का 12 घंटे के अंदर पुलिस ने…

3 weeks ago

गुड न्‍यूज! चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले!, योगी सरकार 12 के बजाय देगी 13 महीने की सैलरी

उपचुनाव से पहले इलेक्‍शन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया…

1 month ago

जिलाधिकारी ने लेखपाल अब्दुल रज्जाक के द्वारा कार्यो में लापरवाही बरते जाने पर निलम्बन का दिया निर्देश

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में तहसील रानीगंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन…

1 month ago

अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 07 सितम्बर से 25 सितम्बर तक होगा खाद्यान्न का वितरण

अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया है कि…

1 month ago

शिक्षक दिवस के अवसर पर सीडीओ ने तुलसीसदन में 18 शिक्षकों को किया सम्मानित

प्रतापगढ़। शिक्षक दिवस के अवसर पर तुलसी सदन (हादीहाल) सभागार में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च…

1 month ago