प्रयागराज ।हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जाने माने चिकित्सक डॉ. एके बंसल की हत्या के आरोपी आलोक सिन्हा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। आलोक सिन्हा पर डॉ. बंसल की हत्या की साजिश रचने और हत्या कराने का आरोप है।
आलोक सिन्हा की जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। सिर्फ एक पुराने विवाद के आधार पर उसे इस मामले में मुलजिम बनाया गया है। मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के बयान का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिनसे याची को अभियुक्त बनाया जा सके।
आलोक सिन्हा के खिलाफ डॉ बंसल ने पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें दोनों के बीच पैसे के लेनदेन का विवाद था। आरोप है कि आलोक सिन्हा ने डॉ बंसल पर अपने बेटे के एडमिशन के लिए दबाव डाला था। जिसे लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में याची को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा उसे इस मामले में अभियुक्त बनाने का कोई ठोस आधार नहीं है। डॉ बंसल की 2017 में जीवन ज्योति हॉस्पिटल स्थित उनके चैंबर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के तीन साल बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। याची की ओर से कहा गया था कि याची को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर करते हुए याची को शर्तों के पालन करने का निर्देश दिया है।
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