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छत्तीसगढ़ : रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक होंगे संचालित

रायपुर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1997 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

इसके तहत रायपुर जिला अंतर्गत रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेगें।

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होगें। फूड की होम डिलीवरी 11 बजे तक किया जा सकेगा। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें।

रायपुर जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्योष्टि को छोडकर, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ शासन के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियो के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना या जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

रायपुर जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें। वैक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता हैं।

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