निवर्तमान एमएलसी गोपाल जी को अदालत ने दोषी करार दिया।गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया।अब चुनाव लड़ने पर लग सकता है ग्रहण।
फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में अक्षय प्रताप सिंह दोषी!
प्रतापगढ़ की एमपी /एमलए एफटीसी कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवायी की तिथि की मुकर्रर।
अगर आरोप हुआ सिद्ध और कोर्ट ने सजा दी तो नहीं लड़ पाएंगे एमएलसी का चुनाव क्योंकि सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं लड़ सकते किसी भी प्रकार का चुनाव
साल 1997 के सितम्बर माह में अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी द्वारा फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का हुआ था खुलासा।
तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ फ्रॉड करने के मामले में दाखिल की थी चार्जसीट।
नगर कोतवाली इलाके से फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में स्पेशल कोर्ट ने किया दोषसिद्ध।
22 मार्च को सजा के बिंदु पर होगी बहस। 22 मार्च को ही है एमएलसी पद के नामांकन के लिए अंतिम दिन 15 मार्च से शुरू हुआ है नामांकन पूर्व में दो बार से एमएलसी है अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी
प्रतापगढ़ के पड़ोसी जनपद अमेठी के जामो इलाके के रहने वाले हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी।
प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद भी हैं एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह । समाजवादी पार्टी से 2004 में सांसद बने थे अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी उसके बाद से प्रतापगढ़ के एमएनसी हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी
राजा भैया के बेहद करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह वाली
होने वाले एमएलसी चुनाव के लिये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी भी हैं अक्षय प्रताप सिंह।
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