देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जहांगीरपुरी इलाके में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि वहां यथास्थिति बहाल की जाए। जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है जिसकी कॉपी भी तुरंत एमसीडी के पास पहुंच गई।
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इलाके में यथास्थिति बनाई रखी जाए। ऐसे में अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नॉर्थ एमसीडी ने जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया है, उसे बंद करे और यथास्थिति बहाल करे। इसके बाद इलाके में बुलडोजर रुक गए। हालांकि, जिन अवैध निर्माणों को तोड़-फोड़ दिया गया है, उनके मलबे को हटाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दाखिल की है। उधर, दिल्ली हाई कोर्ट हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि, इस स्तर पर प्रक्रिया में दखल देने से उसने इनकार कर दिया है।
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