आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा
आजमगढ़ की दीवानी न्यायालय ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को सभी सात आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 8 वर्ष 9 महीने की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए डी-11 गैंग के मुखिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वहीं इस मामले में आरोपित संग्राम सिंह ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव ,राजेंद्र यादव, दुर्ग विजय सिंह, कोर्ट में ही मौजूद थे। इन सभी आरोपितों को सीपू सिंह की हत्या की साजिश रचने और हत्या करने का दोषी पाया गया है
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जुलाई 2013 को आजमगढ़ जिले के जीयनपुर बाजार में सीपू सिंह तथा भरत राय की बाजार स्थित उनके आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उग्र हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके विरोध में कई दिनों तक जीयनपुर बाजार में सन्नाटा पसरा रहा था।
इस मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस ने ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध आराप पत्र न्यायालय में पेश की। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आराप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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