काउंटिंग के दिन कोरोनागाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं – राज्य निर्वाचन,देखे क्या है नियम

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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव….

काउंटिंग के दिन कोरोनागाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं – राज्य निर्वाचन आयुक्त….

आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. हर मतगणना केन्द्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क खोला जाएंगा, जहां जरूरी दवाइयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे.

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिया है. उन्होंने इन अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर-हाल में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी. मतगणना केन्द्रों पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे, जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे. कोविड-19 के लक्षण वाले किसी भी शख्स को मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. मतगणना हॉल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराई जाए. सैनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए. किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए.

आयुक्त मनोज कुमार ने यह भी निर्देशित किया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर किसी हालत में भीड़ एकत्र न होने दिया जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करे. मनोज कुमार ने निर्देश दिया कि प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं के पास मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सिनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट हो तभी उन्हें मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए. मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से या थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए. आयुक्त ने दिए गए निर्देशों में कहा है कि मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करानी होगी. उन्होंने कहा है कि मतगणना कक्ष या हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकॉल के अनुसार अवश्य कराया जाए.

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