जिलाधिकारी ने दिया उचित दर विक्रेताओं को राशन वितरण करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

प्रतापगढ़ । जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 की समस्या के दृष्टिगत दैनिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण हेतु सहायता के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01 अप्रैल से उचित दर विक्रेताओं को राशन वितरण करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिये है। उन्होने बताया है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चरण में 01 अप्रैल से 14 अप्रैल तक नियमित खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा, द्वितीय चरण में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक समस्त कार्डधारकों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त निःशुल्क राशन (चावल) वितरित किया जायेगा। अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाले राशन 35 किग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। ऐसे पात्र गृहस्थी के राशन कार्डधारक जो सक्रिय मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर है अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक है उनके परिवारों को 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा। समस्त उचित दर विक्रेता एक बार में केवल 05 लाभार्थियों को ही राशन वितरण हेतु बुलाया जाये। उचित दर विक्रेता अपनी दुकान के सामने पेण्ट से कम से कम 1-1 मीटर की दूरी पर गोला बना देगें तथा सम्बन्धित लाभार्थी राशन प्राप्त करने के समय उसी गोले में खड़े होकर अपनी बारी का इन्तजार करते हुये राशन प्राप्त करेगें। ई-पास मशीन पर अंगूठा निशान लगाने के पूर्व सम्बन्धित लाभार्थी अपने हाथ को कोटेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये साबुन से हाथ धुलेगें अथवा सेनेटाइजर से अपने सेनेटाइज करेगें तथा ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद पुनः साबुन से हाथ धुलेगें अथवा सेनेटाइजर से अपने सेनेटाइज करेगे। राशन वितरण के समय नोडल अधिकारी के रूप में लगाये समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहकर अपने पर्यवेक्षण में राशन वितरण कराना सुनिश्चित करेगें। राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णतया अनुपालन कराया जाये। जिन लाभार्थियों को निःशुल्क राशन देने हेतु निर्देशित किया गया है उनसे किसी प्रकार का मूल्य नही लिया जायेगा। यदि किसी कोटेदार द्वारा मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही कराई जायेगी। उचित दर विक्रेता की दुकान बैंक खुलने की अवधि से भिन्न अवधि में खोली जायेगी। तत्क्रम में उचित दर विक्रेता द्वारा प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से सायं 6 बजे तक राशन वितरण का कार्य किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या काॅलोनी को होम कोरन्टाइन किया गया है तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुॅचाया जायेगा।
उन्होने समस्त सम्बन्धित उपजिला मजिस्टेªट/पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है कि सतत् भ्रमणशील रहकर वितरण की प्रक्रिया को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से सम्बद्ध मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर है अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक/नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों की सूची उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नामित नोडल अधिकारी द्वारा कार्डधारकों के मनरेगा जाॅब कार्ड/श्रम विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण संख्या आदि निर्धारित प्रारूप पर अंकित कराना सुनिशिचत किया जायेगा। नोडल अधिकारी सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरित खाद्यान्नों का लाभार्थीवार सूची तैयार कर अपनी आख्या सहित सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लाभार्थीवार सूची के सम्बन्ध में उचित दर विक्रेता के बैंक विवरण सहित अपनी आख्या आवश्यक संस्तुति के साथ उपलब्ध करायेगें। मनरेगा जाॅब कार्ड/श्रम विभाग/नगर विकास विभाग में पंजीकृत शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास राशनकार्ड नही है, उनकी पात्रता के अनुसार राशनकार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे नये कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्तानुसार राशन वितरित किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी सम्पूर्ण जिले में पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत निःशुल्क श्रेणी के खाद्यान्न वितरण का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगें। उन्होने राशन वितरण प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने दायित्वों का अक्षरशः अनुपालन करें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये।

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