प्रतापगढ़ । कोरोना कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशानुसार जिला कारागार में निरुद्ध सात साल तक की आपराधिक सजा वाले कुल 59विचाराधीन बन्दियों को, आज जेल से अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया । श्रीमती मधु डोगरा अपर जिला जज /एफटीसी प्रथम ने आज 59विचाराधीन बन्दियों के अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया । ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जेल में निरुद्ध अधिकतम सात साल तक की सजा वाले विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर रिहा किये जाने की कार्यवाही की गई ।जिसमें आज 59 बन्दियों क अन्तरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया । आज न्यायाधीश के आदेशानुसार 59 विचाराधीन बन्दी जेल से आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत पर अंडर टेकिंग लेते हुए रिहा किये गए हैं , आज रिहा किये गये बन्दी को आदेशित किया गया कि वह प्रत्येक 15वें दिन अपने सम्बन्धित थाने में स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट करेंगे । इस पूरी कार्यवाही में पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी द्वारा अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई । जेलर /प्रभारी अधीक्षक डॉ आर पी चौधरी, उप जेलर अवधेश राय , उप जेलर सुनील कुमार द्विवेदी उपस्थित रहते हुए अपेक्षित सहयोग प्रदान किया ।
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