अतीक अहमद के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नही, व्यपारी को पीटने का था आरोप,देखे ख़बर

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को अग्रिम जमानत देने की मंजूरी दे दी। व्यवसायी को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में शीर्ष अदालत ने उमर को राहत देने से इनकार कर दिया है। लखनऊ की एक अदालत ने 12 फरवरी को उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उमर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस एनवी रमना की शीर्ष वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, जुलाई 2019 में समन जारी हुआ था। अब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, तब आप जमानत की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आपको कोई राहत नहीं दी जा सकती है। बैक ने कहा कि यह कारण कई लोगों से है

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