लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, साढ़े तीन साल बाद इस शर्त पर आएंगे जेल से बाहर,देखे ख़बर

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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में जमानत मिल गई है चारा घोटाला मामले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से जमानत मिली हुई है अब लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।

लालू की जमानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में लालू यादव को जमानत दी गई है। फिलहाल, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

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