Azam Khanआखिर आजम खान को मिल ही गई राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत,जाने किस शर्त पर मिली बेल,देखे ख़बर

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में करीब 26 महीने से बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं।


समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी।

11:33 AM सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी है।आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी। लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी


11:29 AM सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत देने की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।वहां से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

11:25 AMसुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है यह जमानत 89वें मामले में दी गई है इससे पहले आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है

10:45 AM आजम खान की जमानत पर फैसला करने वाली पीठ बैठ चुकी है. बस थोड़ी देर में फैसला सुनाया जाएगा।

यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल राजू ने आजम खान की जमानत का विरोध किया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते राजू. बेल अलग मामला है और इसके बाद जेल अलग मामला कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या उन मामलों में जमानत दी गई थी? इस सवाल पर असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि हां, लेकिन वह आदतन अपराधी है. जमानत नहीं दिए जाने का ये एक आधार है


कपिल सिब्बल ने रखी थी ये दलीलें

असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल ने ये आरोप भी लगाया था कि आजम खान ने पूछताछ करने गए जांच अधिकारी को भी धमकी दी थी।आजम खान की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक ही शिकायतकर्ता ने पूरक शिकायत की है।. आगे की जांच के लिए कोर्ट की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है।वे खुद ही जांच कर रहे हैं जबकि ये केस 13 साल बाद दर्ज हुआ है।ये क्या हो रहा है? आजम खान के वकील ने ये भी कहा कि हम स्कूल नहीं चलाते।हमने कुछ भी नहीं किया

सरकार के वकील ने कहा- आजम खान भूमाफिया हैं

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