निर्भया केस: फांसी पर रोक लगाने से पटियाला हाउस कोर्ट का इनकार, दोषियों की याचिका खारिज
निर्भया के दोषी अक्षय और पवन द्वारा डेथ वारंट पर रोक लगाए जाने की मांग करने वाली याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि अक्षय ने 31 जनवरी को दया याचिका दायर की थी। अगले दिन उसने पत्र लिखा कि याचिका में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं, इसलिए वह दोबारा याचिका दायर करना चाहता है।
सरकारी वकील ने दलील दी कि जेल प्रशासन ने सभी दस्तावेजों को जमा किया था और चेक करने के बाद ही तीन फरवरी को याचिका दायर की गई। उन्होंने यह भी दलील दी कि राष्ट्रपति ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही पांच फरवरी को उसकी दया याचिका खारिज की थी।
इसलिए अक्षय की ओर से किया जा रहा दस्तावेज अधूरे होने का दावा गलत है। उसके पास दोबारा दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। साथ ही दोबारा दया याचिका दायर करने के संबंध में हमें कोई जानकारी भी नहीं मिली है।
वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके बाद ही पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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