यूपी पंचायत चुनाव : निर्वाचन आयोग ने किया प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों की जमानत और चुनाव खर्च की सीमा तय, देखे ख़बर

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राज्य निर्वाचन आयोग ने जो इस बार जमानत धनराशि और खर्च सीमा का निर्धारण किया है, उसमें पहले की ही व्यवस्था को बरकरार रखा गया है।जिला पंचायतीराज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले लोगों को 2 हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी।इसके साथ ही सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 2 हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को सामान्य के लिए निर्धारित की गई जमानत राशि का आधा ही जमा करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है।जो लोग चुनाव लड़ेंगे, उनमें प्रधान पद के प्रत्याशियों के लिए 75 हजार रुपये, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सर्वाधिक डेढ़ लाख रुपए चुनाव के दौरान खर्च करने की गाइडलाइन तैयार की गई है। बताया गया है कि प्रत्याशी का खर्च नामांकन करने के बाद से ही जोड़ा जाना शुरू हो जाएगा।आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक हुए व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे।

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