Pratapgarh:06 मई की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया ये रही छूट, देखे ख़बर

प्रतापगढ़
जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में दिनांक 04 मई 2021 के प्रातः 7 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में दिनांक 06 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया है कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जायेगें एवं यथासम्भव वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू की जायेगी। एआरएम रोडवेज द्वारा संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम हेतु बसों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जायेगा। जनपद से प्रदेश के बाहर बसों का भेजना प्रतिबन्धित रहेगा। इस दौरान आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी, उद्योग पूर्व अनुमति के अन्तर्गत खुले रहेगें। केवल दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेंगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन व मॉस्क/ग्लब्स व सेनेटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। दिनांक 05 मई से ग्रामों कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जायेगी। लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात् उनकी टेस्टिंग की जायेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकतता के संदेश प्रसारित किये जायेगें। हाई रिस्क कैटेगरी यथा-60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात् कम इम्यूनिटी के लोग बाहर नही जायेंगे। सामान्य जन अनावश्यक बाहर नही निकलेगें एवं यदि निकलना आवश्यक हो तो मॉस्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही निकलेगें। टीकाकरण का अभियान यथावत चलता रहेगा परन्तु सोशल डिस्टेसिंग व दो गज की दूरी व मॉस्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। ग्रामों में जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे है, यदि होम क्वारन्टाईन की घर में जगह नही है तो उन्हें निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में चिन्हित क्वारन्टाइन सेन्टर में रखा जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जायेगें। प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में फागिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारीगण अपने अधिक्षेत्रान्तर्गत दिये गये आदेश का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये उत्तरदायी होगें। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट करें।
Report

Recent Posts

प्रधान का बेटा बना लुटेरा

प्रतापगढ कल आसपुर देवसरा इलाके में हुई लूट का 12 घंटे के अंदर पुलिस ने…

3 months ago

गुड न्‍यूज! चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले!, योगी सरकार 12 के बजाय देगी 13 महीने की सैलरी

उपचुनाव से पहले इलेक्‍शन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया…

4 months ago

जिलाधिकारी ने लेखपाल अब्दुल रज्जाक के द्वारा कार्यो में लापरवाही बरते जाने पर निलम्बन का दिया निर्देश

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में तहसील रानीगंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन…

4 months ago

अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 07 सितम्बर से 25 सितम्बर तक होगा खाद्यान्न का वितरण

अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया है कि…

4 months ago

शिक्षक दिवस के अवसर पर सीडीओ ने तुलसीसदन में 18 शिक्षकों को किया सम्मानित

प्रतापगढ़। शिक्षक दिवस के अवसर पर तुलसी सदन (हादीहाल) सभागार में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च…

4 months ago