UP- गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर कल से लगेगा जुर्माना, जानें कितने का होगा चालान

एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर को खत्म हो रही है। एक अक्तूबर से जिन व्यावसायिक वाहनों में नंबर प्लेट लगा नहीं मिलेगा उन्हें पहली बार चेतावनी और्र दूसरी बार चेकिंग में पकड़े जाने पर 5000 हजार जुर्माना देना होगा।

लखनऊ में व्यावसायिक वाहनों में ई रिक्शा, ऑटो-टेम्पो, सिटी बस-रोडवेज समेत ट्रक, डीसीएम समेत अन्य भारी वाहन शामिल हैं। आरटीओ में ऐसे डेढ़ लाख के करीब वाहन पंजीकृत हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक 50 हजार वाहनों में एचएसआरपी लग चुके हैं। बाकी एक लाख वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगे है।

व्यावसायिक वाहनों के लिए रसीद मान्य होगी
आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने बताया कि चेकिंग के दौरान बिना एचएसआरपी पकड़े जाने पर पहली बार चेतावनी देते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। दोबारा चेकिंग में पकड़े गए तो पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। वहीं गाड़ी मालिक ने नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया है तो उसकी रसीद दिखाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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