कुलदीप सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी करार

उन्नाव के चर्चित रेपकांड मामले में सुनवाई हुई पूरी
पीड़िता के पिता की हत्या का मामला

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज सुनवाई हुई पूरी जिसमे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना गया

कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 120B के तहत दोषी करार दिया है कुलदीप सेंगर के साथ उसका भाई भी दोषी करार

पिता की हत्या के मामले में दोषी करार हत्या मामले में 2 पुलिस वाले भी दोषी करार

SHO अशोक भदौरिया दोषी करार सब इंस्पेक्टर केपी सिंह दोषी करार 120B ,304 व अन्य धारा के तहत दोषी कोर्ट ने

मामले में 4 लोगों को बरी कियाटिंकू सिंह, शरदवीर, अमीर, सोनू सिंह बरी

सिपाही आमिर खान को बरी किया गया सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सिपाही आरिफ को बरी किया

अब कोर्ट 12 मार्च को सजा पर बहस करेगी

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