यूपी में डीजे बजाने पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। 2019 में हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें यह मांग नहीं की गई थी। सिर्फ एक इलाके में शोर से राहत मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने व्यापक आदेश दे दिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यूपी के डीजे संचालकों को राहत देते हुए यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले दिए गए निर्देशों का पालन हो। राज्य सरकार के तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए।
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