लखनऊ
प्रदेश में में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने बनाये नए नियम
शहरी इलाकों में कोरोना मरीज़ मिलने पर इलाक़ा कंटेनमेंट ज़ोन घोषित होगा
एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा
एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा
कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा
वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा
इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी
सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को मुख्य सचिव आर के तिवारी ने आदेश जारी किये
बहुमंजिले अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे
एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा
एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा
14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा
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