यूपी में टीचर्स ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया हैै। कोर्ट के आदेशानुसार शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षक मनचाहे जिले में नियुक्त होने पर भी अंतर्जनपदीय ट्रांसफर की मांग कर सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 दिसम्बर 2019 के शासनादेश और सहायक अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 8 (2) डी के तहत स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षिका का मनचाहे जिले सोनभद्र से चित्रकूट ट्रांसफर करने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को सहानुभूति पूर्वक विचार कर फैसला लेने का निर्देश दिया है। याची सोनभद्र की सहायक अध्यापिका शोभा देवी की याचिका पर ये आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने दिया।
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