कोई भी नहीं उड़ा सकता है ड्रोन, जान लीजिए नये नियम, वरना लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
Drone Rules 2021 ड्रोन के नये नियम रक्षा यानी नौसेना थल सेना या वायु सेना पर नहीं लागू होंगे। सभी ड्रोन को डिजिटल पंजीकृत कराना होगा। साथ ही सभी ड्रोन की उपस्थिति और उनकी उड़ान के बारे में सूचित करना होगा।
नई दिल्ली, सौरभ वर्मा। Drone Rules 2021: मानव रहित वायुयान (UAV) को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। ड्रोन डिफेंस, एग्रीकल्चर और ई-कॉमर्स से लेकर मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन जैसे काम में सहयोग दे रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों की निगरानी और संकटग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण के काम की लागत को कम कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और मशीन लर्निंग की मदद से मानवीय जोखिम को कम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन विजार्ड्स सॉल्यूशन के सीईओ कुणाल किसलय ने बतया कि हालांकि ड्रोन के लिए नये नियम-कानून बनाने की बात चल रही है, जिससे ड्रोन के ओनर, ड्रोन के रूट और उनकी तरफ से कलेक्ट जानकारी की डिटेल मिल सके। ड्रोन नियम 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से बनाए गए हैं।
ड्रोन नियम 2021
ड्रोन के नये नियम रक्षा यानी नौसेना, थल सेना या वायु सेना पर नहीं लागू होंगे। बाकी सभी ड्रोन उड़ानों पर नये नियम लागू होंगे। सभी ड्रोन को डिजिटल पंजीकृत कराना होगा। साथ ही सभी ड्रोन की उपस्थिति और उनकी उड़ान के बारे में सूचित करना होगा। ड्रोन में 250 ग्राम या इससे कम वजन के नैनो उपकरण, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के माइक्रो उपकरण लगाये जा सकेंगे।छोटे ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम वजनी होंगे।मध्यम (मीडियम) ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। बड़े यूएवी 150 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के दायरे में होंगे। 500 किलोग्राम से अधिक वजनी यूएवी विमान नियम, 1937 का पालन करेंगे। किसी संस्थान या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त लेना होगा, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या उनके/केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई संस्था जारी कर सकती है। प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) होनी चाहिए, जिसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल्फ-जेनेरेट किया जा सकता है। UIN नए और पहले से मौजूद सभी UAV के लिए अनिवार्य है। ड्रोन का हस्तांतरण अथवा उनका पंजीकरण रद्द करने का काम संबंधित डिजिटल फॉर्म के माध्यम से किया जा सकेगा। ड्रोन को कहीं भी नहीं उड़ाया जा सकेगा। इसके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप देगा। जिसमें तय जोन की जानकारी होगी। जोन की श्रेणी में बदलाव किया जा सकता है।
ग्रीन जोन : सुरक्षित एयरस्पेस है
येलो जोन : में दायरे तय होंगे।
रेड जोन : में सिर्फ विशेष परिस्थितियों के तहत काम करने की अनुमति होगी।
इस मैप को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)-डिवाइस कनेक्शन के साथ आसानी से जोड़ा जा सकेगा। यह नियमों के उल्लंघन को रोकने में मददगार होगा, क्योंकि ऑपरेटर के पास यह आकलन करने की सुविधा रहेगी कि कहीं पहले से कोई अनुमति लेने की जरूरत तो नहीं।
ड्रोन उड़ाने की योग्यता
ड्रोन पायलटों के लिए उम्र और योग्यता के कुछ मानक निर्धारित होंगे, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होगा। एक गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक पात्रता परीक्षा होगी। ये लाइसेंस 10 साल के लिए वैध होंगे और केवल अधिकृत कर्मी ही ड्रोन को संचालित कर सकेंगे। हालांकि, माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और आरएंडडी (अनुसंधान और विकास) संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा एक लाख का जुर्माना
यदि नियमों के अनुपालन में कोई चूक होती है, तो विमान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये नियम इससे पहले मार्च 2021 में अधिसूचित मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियमों की जगह लेंगे। पिछले संस्करण के बाद नियमों में कई बदलाव किए गए हैं।नियमों के मसौदे पर राय व्यक्त करने के लिये लोगों को पांच अगस्त तक का समय दिया गया था। अंतिम मसौदा 15 अगस्त 2021 को प्रकाशित होने वाला है।
पुराने नियमों में हुआ बदलाव
नए नियमों के तहत ड्रोन का अधिकतम वजन 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इससे ड्रोन टैक्सियों को ड्रोन नियमों के दायरे में लाना सुनिश्चित हो पाया है।
प्रतापगढ कल आसपुर देवसरा इलाके में हुई लूट का 12 घंटे के अंदर पुलिस ने…
प्रतापगढ। परियोजना अधिकारी डूडा ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास…
उपचुनाव से पहले इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया…
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में तहसील रानीगंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन…
अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया है कि…
प्रतापगढ़। शिक्षक दिवस के अवसर पर तुलसी सदन (हादीहाल) सभागार में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च…