प्रयागराज।कक्षा एक से बारहवीं तक के स्कूल बंद रखने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका कोविड़ की थर्ड वेब की आशंका को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने की मांग 18 अगस्त को जारी कक्षा एक से 8 तक के स्कूल खोलने के आदेश को भी रद्द करने की मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पत्र याचिका में एक सितंबर से 18 अगस्त को एक से आठवीं तक के स्कूल खोलने पर सरकारी आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश भर में बच्चों के लिए अलग से किए गए चिकित्सा व्यवस्था के व्यवस्था की जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार बताए कि बच्चे अगर कोविड-19 से प्रभावित होते हैं तो स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है। जिससे माता-पिता को अपने बच्चों को बेफिक्र होकर स्कूल भेज सकें। याची अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने बताया की पत्र याचिका को सरकारी वकील ने नोटिस में ले लिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह पत्र याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है।
1 सितंबर से खोला जाना था स्कूल
इस बार कोविड-19 की थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर बताया जा रहा है। इसी बात का ख्याल रखते हुए याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है।
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