प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में गत 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी व तोड़फोड़ की घटना के मुख्य आरोपी जावेद पंप का मकान बुलडोजर से ढहाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए इसे किसी अन्य बेंच के समक्ष नामित करने के लिए कहा है।
जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। याचिका अवकाशकालीन पीठ में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम जी चौहान की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से और समय की मांग करते हुए कहा गया कि प्राधिकरण का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत को अनुबंधित किया गया है। इसलिए मामले की सुनवाई के लिए कुछ और समय दिया जाए। इस पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए याचिका किसी अन्य बेंच के समक्ष नामित करने के लिए कहा
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